शुक्रवार, 30 मार्च 2012

महिलाओं की सबसे शोषक क्या महिला ही होती है......


पंजाब की कैबिनेट मंत्री बीबी जागीर कौर को अपनी बेटी हरप्रीत कौर को बंधक बनाने, जबरन गर्भपात करवाने और हत्या की साजिश रचने के जुर्म में पांच साल की कैद की सजा मिली है। सीबीआइ की विशेष अदालत ने शुक्रवार को उन्हें यह सजा सुनाई। आपराधिक मामले में संभवत: पहली बार किसी मंत्री को कैद की सजा सुनाई गई है। हत्या के आरोप से बरी करते हुए बीबी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
Bibi Jagir Kaur acquitted in daughter's murder case
अदालत ने बीबी की सहयोगी दलविंदर कौर ढेसी, एएसआइ निशान सिंह और परमजीत सिंह रायपुर को भी पांच-पांच साल की कैद और पांच हजार जुर्माना की सजा दी है। दो अन्य आरोपियों सत्या देवी और हरविंदर कुमार को बरी कर दिया गया। सभी दोषियों को कपूरथला जेल भेज दिया गया। गौरतलब है कि बीबी जागीर कौर की बेटी हरप्रीत कौर उर्फ रोजी की 20 अप्रैल, 2000 की रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। 21 अप्रैल को बीबी के पैतृक गांव बेगोवाल में हरप्रीत का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। कुछ दिनों बाद बेगोवाल निवासी कमलजीत सिंह ने दावा किया कि वह हरप्रीत का पति है और हरप्रीत गर्भवती थी। 27 अप्रैल को कमलजीत ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की। हाई कोर्ट ने 9 जून को सीबीआइ जांच का आदेश दिया।
सीबीआइ ने तीन अक्टूबर, 2000 को बीबी जागीर कौर, परमजीत सिंह रायपुर, सत्या देवी, दलविंदर कौर ढेसी, हरविंदर सिंह, संजीव कुमार, डॉ. बलविंदर सिंह सोहल व एएसआइ निशान सिंह के खिलाफ हत्या, जबरन गर्भपात करने और हत्या की साजिश रचने की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। बाद में दो आरोपियों डॉ.सोहल और संजीव कुमार की सड़क हादसो में मौत हो गई। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी [एसजीपीसी] की पूर्व अध्यक्ष बीबी जागीर कौर पंजाब सरकार में इस समय ग्रामीण जलापूर्ति व पेंशनर कल्याण मंत्री हैं।
कब क्या हुआ
-मार्च, 2000: चंडीगढ़ के एक होटल में एसजीपीसी की तत्कालीन अध्यक्ष बीबी जागीर कौर की बेटी हरप्रीत कौर और कमलजीत सिंह की मंगनी हुई।
- 20 अप्रैल, 2000: हरप्रीत कौर की संदिग्ध हालात में मौत।
- 21 अप्रैल, 2000: बीबी के पैतृक गांव बेगोवाल में हरप्रीत का अंतिम संस्कार।
- 27 अप्रैल, 2000: कमलजीत ने हाई कोर्ट में मामले की जांच के लिए याचिका दायर की।
- 9 जून, 2000: हाई कोर्ट ने हरप्रीत कौर हत्या मामले की जांच सीबीआइ को सौंपी।
- 10 अक्टूबर, 2000: सीबीआइ ने बीबी जागीर कौर, उनकी सहयोगी दलविंदर कौर ढेसी, परमजीत सिंह रायपुर, एएसआइ निशान सिंह, सत्या देवी, हरविंदर सिंह, संजीव कुमार व डॉ. बलविंदर सिंह सोहल के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।
- जनवरी, 2001: पटियाला स्थित विशेष सीबीआइ अदालत में केस का ट्रायल शुरू।
- 30 मार्च, 2012: अदालत ने बीबी जागीर कौर, परमजीत सिंह रायपुर, दलविंदर कौर ढेसी व निशान सिंह को पांच-पांच साल की कैद की सजा सुनाई।
बीबी जागीर कौर ने दिया इस्तीफा!
 कैबिनेट मंत्री बीबी जागीर कौर को जेल भेज जाने के बाद उनके इस्तीफे की चर्चा जोरों पर है। बीबी के करीबी सूत्रों के मुताबिक, गिरफ्तारी के तुरंत बाद जब पटियाला के राजिंदरा अस्पताल में उनका मेडिकल हो रहा था, तब उन्होंने अपना इस्तीफा हस्ताक्षर कर मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के पास भिजवा दिया। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास व कार्यालय पर संपर्क करने पर कहा जा रहा है कि अभी तक बीबी जागीर कौर का इस्तीफा मुख्यमंत्री को नहीं मिला है। सूत्रों की मानें तो देर रात मुख्यमंत्री बादल बीबी का इस्तीफा स्वीकार कर उसे राज्यपाल के पास भिजवा देंगे।

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